Headline
नीति आयोग की बैठक- सीएम धामी ने मुख्य सचिव को रणनीति तैयार करने के दिए निर्देश
नीति आयोग की बैठक- सीएम धामी ने मुख्य सचिव को रणनीति तैयार करने के दिए निर्देश
‘विश्व आपदा प्रबंधन सम्मेलन 2025’ का तीसरा प्री-समिट सफलतापूर्वक सम्पन्न
‘विश्व आपदा प्रबंधन सम्मेलन 2025’ का तीसरा प्री-समिट सफलतापूर्वक सम्पन्न
उत्तराखंड में कोरोना के नए वैरिएंट की दस्तक, दो मरीजों में संक्रमण की पुष्टि
उत्तराखंड में कोरोना के नए वैरिएंट की दस्तक, दो मरीजों में संक्रमण की पुष्टि
जातीय जनगणना पर कांग्रेस की राष्ट्रीय कार्यशाला, राहुल गांधी ने दी वैचारिक दिशा
जातीय जनगणना पर कांग्रेस की राष्ट्रीय कार्यशाला, राहुल गांधी ने दी वैचारिक दिशा
शुभमन गिल बने भारतीय टेस्ट टीम के नए कप्तान
शुभमन गिल बने भारतीय टेस्ट टीम के नए कप्तान
महाराज ने मृतक के शव के साथ अमानवीय हरकत का लिया संज्ञान
महाराज ने मृतक के शव के साथ अमानवीय हरकत का लिया संज्ञान
एक जून से खुलेगी विश्व प्रसिद्ध फूलों की घाटी, ऑनलाइन पंजीकरण की शुरुआत
एक जून से खुलेगी विश्व प्रसिद्ध फूलों की घाटी, ऑनलाइन पंजीकरण की शुरुआत
मुख्यमंत्री के निर्देश पर जिला प्रशासन का शिक्षा माफियाओं पर प्रहार जारी
मुख्यमंत्री के निर्देश पर जिला प्रशासन का शिक्षा माफियाओं पर प्रहार जारी
केरल में मानसून ने रिकॉर्ड समय से पहले दी दस्तक, मौसम विभाग ने जताई भारी बारिश की संभावना
केरल में मानसून ने रिकॉर्ड समय से पहले दी दस्तक, मौसम विभाग ने जताई भारी बारिश की संभावना

अदालत ने रिश्वत के मामले में इंजीनियर को पांच साल की सुनाई सजा

अदालत ने रिश्वत के मामले में इंजीनियर को पांच साल की सुनाई सजा

 25 हजार लगाया अर्थदण्ड 

देहरादून। विशेष न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधि० गढवाल परिक्षेत्र मनीष मिश्रा ने रिश्वत मामले के अभियुक्त सुधाकर त्रिपाठी को दोषी पाते हुये पाँच वर्ष का कठोर कारावास व 25 हजार अर्थदण्ड लगाया। गौरतलब है कि 16 जुलाई 2010 को शिकायतकर्ता द्वारा सतर्कता सेक्टर देहरादून में एक शिकायती पत्र इस आशय से दिया कि वह डी श्रेणी का ठेकेदार है जिसके द्वारा फायर स्टेशन सिडकुल हरिद्वार के निर्माण एवं सुधार कार्य के भुगतान के अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान करने के एवज में परिक्षेत्रीय अवर अभियन्ता सुधाकर त्रिपाठीद्वारा 25,000 रूपये की माँग की जा रही है।

शिकायत पर सतर्कता अधिष्ठान सैक्टर देहरादून की ट्रैप टीम द्वारा नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही करते हुए अवर अभियन्ता सुधाकर त्रिपाठी को दिनांक 17 जून 2010 को शिकायतकर्ता से रू0 25,000/- रिश्वत ग्रहण करते हुये रंगे हाथ गिरफ्तार कीयः।
अभियुक्त के विरूद्ध नियमानुसार धारा 7/13 (1) डी सपठित धारा 13 (2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 का अभियोग पंजीकृत कर विवेचना सम्पादित करते हुए आरोप पत्र मा० न्यायालय प्रेषित किया गया ।

सतर्कता अधिष्ठान के अभियोजन अधिकारी धर्मेन्द्र आर्य पैरोकार कानि० गोपाल की पैरवी के फलस्वरूप शनिवार को विशेष न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधि० गढवाल परिक्षेत्र मनीष मिश्रा ने अभियुक्त सुधाकर त्रिपाठी को दोषी पाते हुये पाँच वर्ष का कठोर कारावास व 25000/ हजार रू0 के अर्थदण्ड लगाया।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top