Headline
उच्च शिक्षा को गुणवत्तापरक, रोजगारोन्मुख और नवाचार आधारित बनाया जाए- मुख्यमंत्री धामी
उच्च शिक्षा को गुणवत्तापरक, रोजगारोन्मुख और नवाचार आधारित बनाया जाए- मुख्यमंत्री धामी
उत्तराखंड पर्यटन को विश्वभर में सम्मान दिलाया रिनचेन ने- महाराज
उत्तराखंड पर्यटन को विश्वभर में सम्मान दिलाया रिनचेन ने- महाराज
आईपीएल 2025- मुंबई इंडियंस और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच मुकाबला आज
आईपीएल 2025- मुंबई इंडियंस और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच मुकाबला आज
ऊर्जा निगम कर्मियों ने विभिन्न समस्याओं का समाधान करने पर सीएम धामी का जताया आभार
ऊर्जा निगम कर्मियों ने विभिन्न समस्याओं का समाधान करने पर सीएम धामी का जताया आभार
ग्रीन कार्ड के बिना नही होगा वाहनों का पंजीकरण, परिवहन विभाग ने किया अनिवार्य 
ग्रीन कार्ड के बिना नही होगा वाहनों का पंजीकरण, परिवहन विभाग ने किया अनिवार्य 
किच्चा सुदीप की आगामी फिल्म ‘बीआरबी: फर्स्ट ब्लड की शूटिंग हुई शुरू, एक पोस्टर भी किया जारी 
किच्चा सुदीप की आगामी फिल्म ‘बीआरबी: फर्स्ट ब्लड की शूटिंग हुई शुरू, एक पोस्टर भी किया जारी 
चारधाम यात्रा को सुगम बनाने में मील का पत्थर साबित होगी सिलक्यारा सुरंग – मुख्यमंत्री धामी 
चारधाम यात्रा को सुगम बनाने में मील का पत्थर साबित होगी सिलक्यारा सुरंग – मुख्यमंत्री धामी 
यूकेएसएसएससी की विज्ञान विषयों से जुड़ी समूह-ग की भर्ती परीक्षा होगी स्थगित 
यूकेएसएसएससी की विज्ञान विषयों से जुड़ी समूह-ग की भर्ती परीक्षा होगी स्थगित 
बढ़ती गर्मी के साथ क्यों बढ़ रहा डायबिटीज का खतरा, आइये जानते हैं इसके कारण और बचाव के उपाय 
बढ़ती गर्मी के साथ क्यों बढ़ रहा डायबिटीज का खतरा, आइये जानते हैं इसके कारण और बचाव के उपाय 

उपद्रवियों से होगी सार्वजनिक संपत्ति के नुकसान की भरपाई

उपद्रवियों से होगी सार्वजनिक संपत्ति के नुकसान की भरपाई

-क्लेम ट्रिब्यूनल करेगा नुकसान का आंकलन, राज्य सरकार ने कानून बनाने को प्रदान की मंजूरी

देहरादून। उपद्रव फैलाने वालों पर शिकंजा कसने की दिशा में उत्तराखण्ड सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। दंगा और अशांति फैलाने के दौरान सार्वजनिक संपत्ति के नुकसान की वसूली नुकसान पहुंचाने वालों से की जाएगी। इसके लिए एक क्लेम ट्रिब्यूनल का गठन किया जाएगा। सोमवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई बैठक में कैबिनेट ने इससे संबंधित कानून बनाने पर अपनी मुहर लगा दी है। हड़ताल, बंद, उपद्रव फैलाने अथवा विरोध प्रदर्शन आदि के दौरान प्रदर्शनकारी सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान पहुंचाते हैं। इससे सरकारी और निजी संपत्तियों को भी नुकसान होता है। इसकी क्षतिपूर्ति के लिए अब तक उत्तराखण्ड में कोई ठोस व्यवस्था नहीं थी। दंगे करने और अशांति फैलाने वालों पर उत्तराखण्ड सरकार अब सख्ती से पेश आएगी।

राज्य मंत्रिमंडल की आज हुई बैठक में इसे लेकर महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। इसके तहत सरकारी या निजी संपत्ति को नुकसान पहुँचाने पर मुकदमा दर्ज होने की स्थिति में सर्किल ऑफिसर अपनी रिपोर्ट संबंधित जिलाधिकारी को प्रेषित करेंगे। जिलाधिकारी द्वारा गठित क्लेम ट्रिब्यूनल, कोर्ट कमिश्नर के माध्यम से नुकसान का आंकलन करेगा। जिसके बाद इस कानून के अंतर्गत संबंधित व्यक्ति से वसूली की जाएगी।

“दंगों और अशांति फैलाने के मामलों में सख्ती से रोक लगाने के उद्देश्य से आज कैबिनेट बैठक के दौरान एक विशेष ट्रिब्यूनल के गठन को मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है। दंगों के दौरान होने वाले सार्वजनिक संपत्ति के नुकसान की क्षतिपूर्ति दंगाइयों से ही की जाएगी। प्रदेश की शांति व्यवस्था बिगाड़ने वालों को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी और एक ऐसी नजीर बनाएंगे जिससे देवभूमि की पवित्र भूमि को कलंकित करने वाले दंगाइयों की पीढियां भी वर्षों तक याद रखेंगी।”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top