Headline
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने लिया राजनैतिक दलों से SIR पर फीडबैक
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने लिया राजनैतिक दलों से SIR पर फीडबैक
सुरक्षा, सेवा और समर्पण का संगम—SDRF ने शंकराचार्य चौक पर लगाया निःशुल्क चिकित्सा शिविर
सुरक्षा, सेवा और समर्पण का संगम—SDRF ने शंकराचार्य चौक पर लगाया निःशुल्क चिकित्सा शिविर
मानसून सत्र में बिना अनुमति मुख्यालय छोड़ना पड़ा महंगा, अधिशासी अभियंता पर कार्रवाई
मानसून सत्र में बिना अनुमति मुख्यालय छोड़ना पड़ा महंगा, अधिशासी अभियंता पर कार्रवाई
मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन ने की वाह्य सहायतित परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा
मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन ने की वाह्य सहायतित परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा
11 अगस्त को देहरादून में रोजगार मेला, 559 पदों पर होगा चयन
11 अगस्त को देहरादून में रोजगार मेला, 559 पदों पर होगा चयन
8 से 16 अगस्त तक जनपद नैनीताल में “विशेष स्वच्छता अभियान”
8 से 16 अगस्त तक जनपद नैनीताल में “विशेष स्वच्छता अभियान”
क्या वजन घटाने के लिए रोटी छोड़ना जरूरी है? आइये जानते हैं क्या कहते हैं एक्सपर्ट्स
क्या वजन घटाने के लिए रोटी छोड़ना जरूरी है? आइये जानते हैं क्या कहते हैं एक्सपर्ट्स
भू-कानून उल्लंघन पर 250 वर्ग मीटर भूमि राज्य सरकार में निहित
भू-कानून उल्लंघन पर 250 वर्ग मीटर भूमि राज्य सरकार में निहित
राहुल-प्रियंका समेत विपक्षी नेताओं का संसद परिसर में प्रदर्शन, सरकार पर बोला हमला
राहुल-प्रियंका समेत विपक्षी नेताओं का संसद परिसर में प्रदर्शन, सरकार पर बोला हमला

भू-कानून उल्लंघन पर 250 वर्ग मीटर भूमि राज्य सरकार में निहित

भू-कानून उल्लंघन पर 250 वर्ग मीटर भूमि राज्य सरकार में निहित

जिला मजिस्ट्रेट नैनीताल ने जारी किए आदेश

नैनीताल। जिला मजिस्ट्रेट नैनीताल ललित मोहन रयाल ने भू-कानून के उल्लंघन के एक मामले में ग्राम सतबूंगा की 250 वर्ग मीटर भूमि राज्य सरकार के पक्ष में निहित करने के आदेश दिए हैं।

उक्त मामले में उपजिलाधिकारी नैनीताल की जांच में पाया गया कि श्रीमती पूनम त्रिखा, निवासी बल्लभगढ़ (हरियाणा), के नाम ग्राम खपराड़ में श्रेणी-1(ग) की 500 वर्ग मीटर भूमि पहले से दर्ज है। इसके बावजूद उनके पति राकेश त्रिखा ने ग्राम सतबूंगा में 250 वर्ग मीटर भूमि क्रय की।

प्रतिवादियों ने दंपति के अलग-अलग रहने का दावा किया, जबकि जिला शासकीय अधिवक्ता ने न्यायालय को बताया कि दोनों का विधिक रूप से विवाह-विच्छेद नहीं हुआ है और 500 वर्ग मीटर भूमि आज भी राजस्व अभिलेखों में श्रीमती पूनम त्रिखा के नाम दर्ज है। ऐसे में अतिरिक्त भूमि का क्रय भू-कानून के तहत निर्धारित सीमा का उल्लंघन है।

अभिलेखों एवं पक्षों की सुनवाई के बाद जिला मजिस्ट्रेट ने सतबूंगा स्थित 250 वर्ग मीटर भूमि राज्य सरकार में निहित करने के आदेश दिए हैं। साथ ही उपजिलाधिकारी नैनीताल को राजस्व अभिलेखों में प्रविष्टि कराकर भूमि का कब्जा राज्य सरकार के पक्ष में लेने के निर्देश दिए गए हैं।

Back To Top