Headline
मसूरी रोड पर दर्दनाक हादसा, गहरी खाई में गिरी कार, चार लोगों की मौत
मसूरी रोड पर दर्दनाक हादसा, गहरी खाई में गिरी कार, चार लोगों की मौत
प्रदेश में कूड़ा प्रबंधन के लिए 500 नए वाहन दिए जाएंगे
प्रदेश में कूड़ा प्रबंधन के लिए 500 नए वाहन दिए जाएंगे
SDRF के साहसिक अभियान ने बचाई दो युवकों की जान, 150 मीटर गहरी खाई से किया सकुशल रेस्क्यू
SDRF के साहसिक अभियान ने बचाई दो युवकों की जान, 150 मीटर गहरी खाई से किया सकुशल रेस्क्यू
कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कराटे चैंपियनशिप के विजेताओं को किया सम्मानित
कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कराटे चैंपियनशिप के विजेताओं को किया सम्मानित
अवैध निर्माणों पर एमडीडीए का बड़ा वार, कुल्हान और चन्द्रवनी में चार भवन सील
अवैध निर्माणों पर एमडीडीए का बड़ा वार, कुल्हान और चन्द्रवनी में चार भवन सील
देहरादून में पहली बार ब्लूबेरी खेती की शुरुआत, 10 किसानों के साथ पायलट प्रोजेक्ट शुरू
देहरादून में पहली बार ब्लूबेरी खेती की शुरुआत, 10 किसानों के साथ पायलट प्रोजेक्ट शुरू
12 साल – मोदी युग में सड़क, रेल, हवाई सेवाओं का हुआ विस्तार
12 साल – मोदी युग में सड़क, रेल, हवाई सेवाओं का हुआ विस्तार
मुख्यमंत्री धामी ने ‘मेरी योजना’ पुस्तक के ऑडियो क्लिप का किया अनावरण
मुख्यमंत्री धामी ने ‘मेरी योजना’ पुस्तक के ऑडियो क्लिप का किया अनावरण
मुख्यमंत्री धामी ने चयनित 221 अभ्यर्थियों को बांटे नियुक्ति पत्र
मुख्यमंत्री धामी ने चयनित 221 अभ्यर्थियों को बांटे नियुक्ति पत्र

अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से झटका, नहीं बढ़ सकेगी अंतरिम जमानत

अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से झटका, नहीं बढ़ सकेगी अंतरिम जमानत

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (28 मई) को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत बढ़ाने वाली याचिका पर तत्काल सुनवाई करने से इनकार कर दिया है. इस याचिका में आप की तरफ से दिल्ली सीएम की सात दिन की जमानत बढ़ाने की मांग की गई थी.

अरविंद केजरीवाल को दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया गया था और तिहाड़ जेल में बंद किया गया था. उन्हें लोकसभा चुनाव को लेकर जारी प्रचार के लिए जमानत दी गई है. 2 जून को उन्हें फिर से आत्मसमर्पण करना है.

जस्टिस जेके माहेश्वरी और केवी विश्वनाथन की पीठ ने दिल्ली के मुख्यमंत्री की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी की दलीलों पर ध्यान दिया और कहा कि अंतरिम याचिका को सूचीबद्ध करने पर निर्णय माननीय सीजेआई की तरफ से ही लिया जा सकता है क्योंकि मुख्य मामले में फैसला सुरक्षित रखा गया है.

पीठ ने अभिषेक सिंघवी से पूछा कि पिछले हफ्ते अरविंद केजरीवाल की याचिका को तत्काल सूचीबद्ध करने के लिए क्यों नहीं उल्लेख किया गया था, जब न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली मुख्य पीठ के न्यायाधीशों में से एक न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता बैठे थे, जिसने मुख्यमंत्री को अंतरिम जमानत दी थी.

सुप्रीम कोर्ट ने 10 मई को अरविंद केजरीवाल को लोकसभा चुनाव 2024 के लिए प्रचार करने में सक्षम बनाने के लिए 21 दिनों की अंतरिम जमानत दी थी. हालांकि, उन्हें अपने कार्यालय या दिल्ली सचिवालय का दौरा करने और आधिकारिक फाइलों पर हस्ताक्षर करने से रोक दिया गया है.

केजरीवाल की इस याचिका में कहा गया है कि मुख्यमंत्री को कुछ मेडिकल टेस्ट कराने है. जेल में रहने के दौरान उनका वजन काफी कम हुआ है. ऐसे में उनके स्वास्थ्य को खतरा हो सकता है. यही कारण है कि आप की तरफ से उनकी जमानत बढ़ाने के लिए याचिका दाखिल की गई है.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top